मुरैना शहर के तेलीपाड़ा बाजार स्थित मोदी हाउस से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूर्व में कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया कृष्णा एगमार्क घी जांच में अमानक और असुरक्षित निकला है।
दो महीने बाद आई प्रयोगशाला की रिपोर्ट
सामने आई आधिकारिक जांच रिपोर्ट में 180 ग्राम पैकिंग वाले घी के सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। खाद्य विभाग को यह रिपोर्ट करीब दो महीने के अंतराल के बाद प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर अब आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अगस्त महीने में मारा गया था छापा
विदित हो कि खाद्य विभाग की टीम ने 8 अगस्त 2026 को मोदी हाउस पर औचक निरीक्षण किया था। इस कार्रवाई के दौरान मौके से कृष्णा एगमार्क घी का कुल 3 लाख 35 हजार 150 रुपए मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया था। टीम ने मौके से नमूने लेकर उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा था।
नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी कोर्ट में कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल परिहार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। यदि निर्धारित समय में फर्म की ओर से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया जाएगा।
विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का कानूनी प्रावधान तय किया गया है।






टिप्पणियाँ 2
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। ग्वालियर चंबल टाइम्स पर भरोसा बना रहता है।
अंचल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!