ग्वालियर-चंबल अंचल के गुना शहर में बहुचर्चित नवविवाहिता आत्महत्या मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी ननद को बड़ा झटका दिया है। मृतका को खुदकुशी के लिए मजबूर करने की आरोपी फिजा खान की अग्रिम जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
अक्टूबर में शादी का दिया गया था हवाला
अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी 25 वर्षीय फिजा खान की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस याचिका में तर्क दिया गया था कि आगामी 8 अक्टूबर को उसकी शादी तय है और यदि इस दौरान उसकी गिरफ्तारी होती है, तो इससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और उसकी शादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
16 अगस्त को फंदे पर मिला था शव
यह पूरा मामला गुना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थी नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। मूल रूप से शिवपुरी जिले के कोलारस की रहने वाली 23 वर्षीय यास्मीन खान का विवाह वर्ष 2023 में फैजान खान के साथ हुआ था और उनका एक बेटा भी है। गत 16 अगस्त की शाम को यास्मीन का शव उनके घर में ही फंदे पर लटका हुआ मिला था।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। अगले दिन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई।
मायके पक्ष ने लगाए गंभीर प्रताड़ना के आरोप
मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी बेटी को लगातार पैसों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप के अनुसार ननद की शादी के लिए दो लाख रुपये की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर यास्मीन के साथ मारपीट भी की गई थी।
जांच के दौरान पुलिस के सामने यह तथ्य भी आया कि यास्मीन ने अपने मायके फोन करके पैसों की मांग और अपने साथ हो रही प्रताड़ना की पूरी जानकारी दी थी। इन बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मृतका की सास, ससुर, पति और ननद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ननद फिजा खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।






टिप्पणियाँ 2
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। ग्वालियर चंबल टाइम्स पर भरोसा बना रहता है।
अंचल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!