दतिया जिले के पटवा तिराहा इलाके में दिनदहाड़े एक युवती का बैग छीनकर फरार होने वाले दो शातिर आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी की अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश
अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना 23 जून 2024 की है। पीड़िता मोहनी गोस्वामी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे स्कूल से अपने घर वापस लौट रही थीं। जब वह पटवा तिराहा के पास पहुंचीं, तो पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पीछे से आए और उनके हाथ से बैग छीनकर टाउनहॉल की दिशा में तेजी से भाग निकले। जिस दोपहिया वाहन का इस्तेमाल किया गया था, उस पर 'अक्कू दाऊ' लिखा हुआ था।
बैग में थे जरूरी दस्तावेज और नकदी
छीनए गए बैग के अंदर पीड़िता के महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए थे। इसमें उनका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के अलावा एक हजार रुपए नकद भी शामिल थे, जिन्हें लुटेरे अपने साथ ले गए थे।
अदालत ने लगाया आर्थिक जुर्माना भी
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों अमित उर्फ उमेश अहिरवार (निवासी बक्सी) और मुजीम खान (निवासी सपा पहाड़) को धर दबोचा था और उनके पास से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान छात्रा ने थाने पहुंचकर आरोपियों और उनके पास मिले सामान की शिनाख्त की थी। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 392 और मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11 व 13 के तहत दोषियों को कारावास के साथ-साथ तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भरने का भी आदेश दिया है।






टिप्पणियाँ 2
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। ग्वालियर चंबल टाइम्स पर भरोसा बना रहता है।
अंचल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!