दतिया में राशन दुकान पर बड़ी कार्रवाई, स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निलंबित

दतिया। जिले के वार्ड क्रमांक 14 और 19 में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला आपूर्ति विभाग ने यह कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की है, जिसमें रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर मिलने की पुष्टि हुई है।

यह दुकान दुर्गाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के नाम से संचालित होती है और इसका लाइसेंस राजेंद्र लुकमान के नाम पर दर्ज है।

जनसुनवाई में शिकायत के बाद हुई जांच

मामले की शुरुआत जनसुनवाई में मिली शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है और वितरण प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती जा रही हैं।

शिकायत मिलने के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए।

औचक निरीक्षण में सामने आई गड़बड़ी

30 जून को अधिकारियों ने उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद उपभोक्ताओं ने भी राशन कम मिलने की शिकायत दोहराई।

जांच के दौरान अधिकारियों ने पीओएस (Point of Sale) मशीन में दर्ज स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। रिकॉर्ड में दर्ज खाद्यान्न और वास्तविक स्टॉक के बीच अंतर पाया गया, जिसे विभाग ने गंभीर अनियमितता माना।

रिपोर्ट के आधार पर निलंबित हुआ लाइसेंस

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंपे जाने के बाद दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अंतिम निर्णय होने तक दुकान का संचालन बंद रहेगा।

हितग्राहियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

राशन वितरण प्रभावित न हो, इसके लिए वार्ड 14 और 19 के हितग्राहियों को अस्थायी रूप से वार्ड क्रमांक 22 स्थित मां वैष्णो देवी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार से संबद्ध किया गया है। अब इसी दुकान के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण यथासंभव पुराने वितरण केंद्र या उसके आसपास से ही किया जाए, ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

विभाग रखेगा लगातार निगरानी

आपूर्ति विभाग का कहना है कि राशन वितरण व्यवस्था पर नियमित निगरानी रखी जाएगी। यदि जांच में और अनियमितताएं सामने आती हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।