ग्वालियर-चंबल अंचल के भिंड जिले में महात्मा गांधी जयंती का दिन शराब मुक्त रहेगा। आगामी 2 अक्टूबर को प्रशासन ने पूरे जिले में ड्राई-डे घोषित किया है, जिसके चलते इस दिन किसी भी वैध ठिकाने से शराब की बिक्री नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश

जिला कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। आदेश के तहत 2 अक्टूबर को पूरे 24 घंटे के लिए जिले की समस्त मदिरा दुकानें और संबंधित आबकारी इकाइयां बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

होटल बार और भंडारण गृह भी रहेंगे बंद

प्रशासनिक निर्देश के दायरे में केवल सामान्य दुकानें ही नहीं, बल्कि अन्य अनुज्ञापियां भी शामिल हैं। इसके तहत सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-3 होटल बार, एफएल-9, एफएल-9ए, डी-1, सीएस-1बी और बी-3 इकाइयां इसवधि में पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा मद्य भांडागार (स्टोरेज) का संचालन भी इस दिन नहीं होगा।

राजपत्र अधिसूचना और आबकारी नियमों के तहत कार्रवाई

इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि भोपाल में 20 फरवरी 2026 को जारी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) की अधिसूचना की कंडिका 47.1 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है। वर्ष 2026-27 के आबकारी ठेकों की शर्तों में भी गांधी जयंती पर ड्राई-डे का नियम तय किया गया था, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।