अशोकनगर जिले में दीपावली के पावन पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसी क्रम में पुलिस ने कार्बाइड गन और लैम्प के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत इनके अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।

गंभीर हादसों और शारीरिक क्षति का है खतरा

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि कार्बाइड गन और लैम्प का उपयोग करना जनजीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके इस्तेमाल से अचानक आग लगने, व्यक्तियों के झुलसने और गंभीर शारीरिक चोटें आने की पूरी आशंका बनी रहती है।

एसपी ने आगे बताया कि इनसे निकलने वाली तेज आवाज से लोगों की सुनने की शक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा, इनसे उठने वाला धुआं और हानिकारक गैसें सांस लेने में तकलीफ के साथ-साथ आंखों से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं।

व्यापारियों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश

प्रशासन ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों और व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी स्थिति में कार्बाइड गन और लैम्प का भंडारण, वितरण या बिक्री न करें। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, पुलिस ने बच्चों के अभिभावकों से भी विशेष अपील की है। पालकों से कहा गया है कि वे अपने बच्चों को इन खतरनाक उपकरणों के दुष्प्रभावों के बारे में समझाएं और उन्हें इनके प्रयोग से दूर रखें ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके।

पुलिस ने नागरिकों से मांगी सहयोग की अपील

एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त न हों जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने का अंदेशा हो।

पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों से यह भी अपेक्षा की है कि यदि कहीं भी कार्बाइड गन और लैम्प के अवैध निर्माण, बिक्री या भंडारण की जानकारी मिले, तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें।