शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम कालामढ़ के हल्का नंबर 130 के पटवारी राजेश वर्मा से उनका अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। पोहरी के एसडीएम जेपी गुप्ता द्वारा यह प्रशासनिक कार्रवाई शासन के खिलाफ कथित तौर पर बयान देने के मामले में की गई है।
भूमि सर्वे नंबर और न्यायालयीन प्रकरण से जुड़ा है मामला
यह पूरा विवाद ग्राम कालामढ़ में स्थित भूमि सर्वे नंबर 570 से संबंधित है। इस जमीन को लेकर पोहरी के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के न्यायालय में आरसीएसए-34/2024 के तहत एक प्रकरण विचाराधीन था। एसडीएम द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसी कानूनी मामले में पटवारी राजेश वर्मा ने अदालत के समक्ष शासन के विरोध में अपने बयान दर्ज कराए थे।
प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैराड़ तहसीलदार के 2 जुलाई 2026 को सौंपे गए प्रतिवेदन को आधार बनाया। तहसीलदार के इस प्रतिवेदन में पटवारी द्वारा दिए गए बयानों को गंभीर श्रेणी का कदाचार माना गया था, जिसके बाद उन्हें हल्का नंबर 130 के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करने की औपचारिक सिफारिश की गई थी।
बयानों के आधार पर पारित हुई थी डिक्री
एसडीएम के आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पटवारी राजेश वर्मा की ओर से दिए गए इन बयानों का सीधा असर न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ा। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने 26 सितंबर 2025 को अनावेदक लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यासीराम सोनी के पक्ष में डिक्री का आदेश पारित कर दिया था।
तहसीलदार की रिपोर्ट और प्रशासनिक नियमों के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद पटवारी राजेश वर्मा से हल्का कालामढ़ का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अब इस हल्के की जिम्मेदारी पटवारी चेतन पचौरी (प.ह.नं. 112 फुलीपुरा) को आगामी आदेशों तक सौंपी गई है।
संबंधित विभागों को भेजी गई आदेश की प्रति
इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद आदेश की प्रतियां शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा, बैराड़ तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बैराड़ के अलावा प्रभावित पटवारी राजेश वर्मा और नए प्रभार वाले पटवारी चेतन पचौरी को सूचार्थ प्रेषित कर दी गई हैं। यह आदेश जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।






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बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। ग्वालियर चंबल टाइम्स पर भरोसा बना रहता है।
अंचल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!