श्योपुर जिले के वीरपुर थाना अंतर्गत आने वाले काऊपुरा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
दहेज के लिए गला घोंटकर हत्या का गंभीर आरोप
मोरेका थाना क्षेत्र के ओछापुरा निवासी मोहरसिंह रावत, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, ने इस मामले में स्थानीय थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 अगस्त की दरमियानी रात करीब 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उनकी बेटी रिंकी को काऊपुरा स्थित ससुराल में दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
शिकायत में मुख्य आरोप मृतका के पति जरसिंह उर्फ जलसिंह रावत पर लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि इसी प्रताड़ना के दौरान उसके पति ने रिंकी का गला घोंटकर उसकी जान ले ली, जिससे उसकी मौके पर ही संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई।
इन लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज
पुलिस ने मृतका के पिता के बयानों और शुरुआती जांच के आधार पर ससुराल पक्ष के चार लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें पति जरसिंह उर्फ जलसिंह के अलावा अतरसिंह, उदल और हलकी शामिल हैं। ये सभी आरोपी काऊपुरा गांव के ही रहने वाले हैं।
परिजनों का यह भी कहना है कि शादी के बाद से ही रिंकी को लगातार दहेज के लिए तंग किया जा रहा था और अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती थी, जिसकी शिकायतें पहले भी परिवार तक पहुंची थीं।
पुलिस जांच में जुटी
घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वीरपुर थाने में अपराध क्रमांक 103 दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 103(1), 80(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई की है।
फिलहाल इस पूरे मामले की जांच विजयपुर के एसडीओपी राघवेन्द्र सिंह तोमर द्वारा की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े हर एक तथ्य और लगाए गए गंभीर आरोपों की गहराई से पड़ताल की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।






टिप्पणियाँ 2
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। ग्वालियर चंबल टाइम्स पर भरोसा बना रहता है।
अंचल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!