सिरसी थाना क्षेत्र से जुड़ा है साल 2025 का मामला

ग्वालियर-चंबल अंचल के गुना जिले के सिरसी इलाके में न्यायालय ने रिश्ते को तार-तार करने वाले एक संगीन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी ही चचेरी बहन को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को बीस साल कैद की सजा सुनाई है।

बहाने से खेत ले जाकर की थीवानियत

यह घटना वर्ष 2025 की है। गत 25 जनवरी की रात करीब आठ बजे आरोपी अपनी चचेरी बहन के घर पहुंचा था। उसने पीड़िता को ताऊ के घर से साफी लाने का बहाना बनाया और अपने साथ ले गया। इसके बाद वह नाबालिग को घर से थोड़ी दूर स्थित तालाब के समीप एक खेत में ले गया, जहां उसने मुंह दबाकर जबरदस्ती की और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

माता-पिता को आपबीती बताकर थाने पहुंची थी पीड़िता

वारदात के बाद सहमी हुई नाबालिग किसी तरह अपने घर लौटी और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके अगले दिन यानी 26 जनवरी को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ सिरसी थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी।

अभियोजन के तर्कों पर अदालत ने की कड़ी कार्रवाई

पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से DDP हजारीलाल बैरवा के मार्गदर्शन और ADPO ममता दीक्षित ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

सुनवाई पूरी होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत ने इसके अतिरिक्त पीड़िता को चार लाख रुपए की प्रतिकार राशि दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं।