ग्वालियर-चंबल अंचल के दतिया जिले में बिजली विभाग के नियमों को ताक पर रखकर हाईटेंशन लाइन से छेड़छाड़ करने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। शहर की ज्योति नगर कॉलोनी में बिना किसी आधिकारिक अनुमति के पुरानी 33 केवी विद्युत लाइन में फेरबदल किया गया और मौके पर नया पोल भी स्थापित कर दिया गया।
बिजली कंपनी के सहायक यंत्री ने दर्ज कराई शिकायत
इस अवैध निर्माण और हस्तक्षेप की शिकायत बिजली वितरण कंपनी के सहायक यंत्री ओमप्रकाश आर्य द्वारा स्थानीय कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर सतीश मोरयानी पुत्र स्वर्गीय प्रेमचंद मोरयानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और विद्युत अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया है।
निरीक्षण के दौरान सामने आया अनधिकृत कार्य
घटनाक्रम के अनुसार, बीते 18 अगस्त की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे बिजली विभाग के अमले को ज्योति नगर क्षेत्र में 33 केवी लाइन के साथ अवैध रूप से छेड़छाड़ होने की सूचना मिली थी। जब विभागीय अधिकारी और कर्मचारी स्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि पुराने पोल पर वी-क्रॉस आर्म और एक्सटेंशन पीस लगाए जा चुके हैं। साथ ही वहां करीब 11 मीटर लंबा एक नया एचवी पोल भी गाड़ दिया गया था, जिस पर बिजली कंपनी का कोड अंकित था।
नोटिस के बावजूद नियमों की अनदेखी
विभागीय पक्ष के अनुसार, यह पूरा कार्य सतीश मोरयानी की देखरेख में अंजाम दिया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी सुरक्षित की गई है। अधिकारियों का कहना है कि विद्युत लाइन के समीप अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर पहले ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जा चुके थे, वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए इस प्रकार का जोखिम भरा कदम उठाया गया।
फिलहाल पुलिस ने अनाधिकृत हस्तक्षेप, ऊर्जा संयंत्र को क्षति पहुँचाने और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने से जुड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले अन्य साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इस मामले में आगे और भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।






टिप्पणियाँ 2
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। ग्वालियर चंबल टाइम्स पर भरोसा बना रहता है।
अंचल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!