ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी राजस्व श्री अनूप लिटोरिया द्वारा शहर में स्थापित आउटडोर मीडिया डिवाइस (होर्डिंग, बिल बोर्ड, यूनिपोल आदि) की समीक्षा की गई। आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए सभी विज्ञापन एजेंसी संचालकों एवं निजी संपत्ति स्वामियों (ओएमडी धारकों) को निर्देशित किया गया है कि वे मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने आउटडोर मीडिया डिवाइसों की संरचनात्मक सुरक्षा जांच 7 दिवस के भीतर कराना सुनिश्चित करें। साथ ही संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट नगर निगम की विज्ञापन शाखा, कक्ष क्रमांक 220 में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नगर निगम द्वारा निर्देशित किया गया है कि आदेश का पालन नहीं करने एवं भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित विज्ञापन एजेंसी संचालक अथवा निजी संपत्ति स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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