Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryशिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग में एक पटवारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। न्यायालय में शासन के विपरीत बयान देने के मामले में पोहरी एसडीएम ने यह कार्रवाई की है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/shivpuri-story-65283e7b
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteशिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम कालामढ़ के हल्का नंबर 130 के पटवारी राजेश वर्मा से उनका अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। पोहरी के एसडीएम जेपी गुप्ता द्वारा यह प्रशासनिक कार्रवाई शासन के खिलाफ कथित तौर पर बयान देने के मामले में की गई है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteभूमि सर्वे नंबर और न्यायालयीन प्रकरण से जुड़ा है मामला Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह पूरा विवाद ग्राम कालामढ़ में स्थित भूमि सर्वे नंबर 570 से संबंधित है। इस जमीन को लेकर पोहरी के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के न्यायालय में आरसीएसए-34/2024 के तहत एक प्रकरण विचाराधीन था। एसडीएम द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसी कानूनी मामले में पटवारी राजेश वर्मा ने अदालत के समक्ष शासन के विरोध में अपने बयान दर्ज कराए थे। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैराड़ तहसीलदार के 2 जुलाई 2026 को सौंपे गए प्रतिवेदन को आधार बनाया। तहसीलदार के इस प्रतिवेदन में पटवारी द्वारा दिए गए बयानों को गंभीर श्रेणी का कदाचार माना गया था, जिसके बाद उन्हें हल्का नंबर 130 के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करने की औपचारिक सिफारिश की गई थी। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteबयानों के आधार पर पारित हुई थी डिक्री Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteएसडीएम के आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पटवारी राजेश वर्मा की ओर से दिए गए इन बयानों का सीधा असर न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ा। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने 26 सितंबर 2025 को अनावेदक लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यासीराम सोनी के पक्ष में डिक्री का आदेश पारित कर दिया था। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteतहसीलदार की रिपोर्ट और प्रशासनिक नियमों के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद पटवारी राजेश वर्मा से हल्का कालामढ़ का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अब इस हल्के की जिम्मेदारी पटवारी चेतन पचौरी (प.ह.नं. 112 फुलीपुरा) को आगामी आदेशों तक सौंपी गई है। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteसंबंधित विभागों को भेजी गई आदेश की प्रति Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस प्रशासनिक फेरबदल के बाद आदेश की प्रतियां शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा, बैराड़ तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बैराड़ के अलावा प्रभावित पटवारी राजेश वर्मा और नए प्रभार वाले पटवारी चेतन पचौरी को सूचार्थ प्रेषित कर दी गई हैं। यह आदेश जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। Add text below Add image below