Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryशिवपुरी जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशों पर, सोमवार को चार अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/shivpuri-fir-0c368bf1
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteशिवपुरी जिले में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के स्पष्ट निर्देशों के बाद, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, चार कॉलोनाइजरों के खिलाफ सोमवार को आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह कार्रवाई जनपद पंचायत की शिकायत और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी के आदेशों के आधार पर की गई है। प्रशासन ने इन अवैध कॉलोनियों में भूखंडों की खरीद-बिक्री और नामांतरण पर पहले ही रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदर्ज एफआईआर के अनुसार, पहला मामला अभिजीत सिंह भदौरिया, पिता धर्मसिंह भदौरिया के खिलाफ है। उन पर ग्राम सिंहनिवास में बिना किसी वैध अनुमति के कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। दूसरा प्रकरण जितेंद्र शर्मा, पिता मोहनलाल शर्मा, निवासी तुलसीनगर, झांसी तिराहा, शिवपुरी के विरुद्ध कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। उन पर भी ग्राम सिंहनिवास में अवैध कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteतीसरे आरोपी के रूप में कावेन्द्र सिंह, पिता कप्तान सिंह, निवासी सुभाष नगर, मुरैना का नाम सामने आया है। उनके खिलाफ भी ग्राम सिंहनिवास में बिना अनुमति के कॉलोनी बनाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चौथा मामला राजीव गुप्ता, पिता रमेशचंद्र गुप्ता, जो राज रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के प्रोपराइटर और हनुमान कॉलोनी, शिवपुरी के निवासी हैं, उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। उन पर ग्राम नोहरीकला में नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteजनता के लिए चेतावनी Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी में भूखंड खरीदने से पहले पूरी सावधानी बरतें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूखंड खरीदने से पूर्व संबंधित कॉलोनी की सभी वैधानिक स्वीकृतियों और कॉलोनाइजर के लाइसेंस की गहन जांच अवश्य कर लें। ऐसा करने से भविष्य में होने वाली किसी भी धोखाधड़ी या कानूनी अड़चन से बचा जा सकता है। Add text below Add image below