Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryमुरैना जिले में सरकारी शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग पढ़ाने और स्कूल समय में कोचिंग संस्थान चलाने पर प्रतिबंध के बावजूद नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए, जिला प्रशासन ने ऐसे संस्थानों की निगरानी और नियमों के कड़ाई से पालन के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निCategoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/morena-story-dac041b8
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमुरैना जिले में राज्य सरकार और जिला कलेक्टर द्वारा सरकारी शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने तथा स्कूल अवधि के दौरान कोचिंग संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, इन आदेशों का पालन पूरी तरह से होता नहीं दिख रहा है। बीते शुक्रवार को सुबह लगभग 10:40 बजे कई कोचिंग सेंटरों पर छात्र अध्ययन करते हुए पाए गए, जिससे नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteशिक्षा विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि स्कूल और कॉलेज की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां किसी भी सूरत में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। Add text below Add image below03Heading Paragraph Heading Subheading Quoteशासकीय शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजिला कलेक्टर ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि कोई भी सरकारी शिक्षक किसी भी निजी कोचिंग संस्थान में अध्यापन कार्य नहीं करेगा। यदि किसी शासकीय शिक्षक के कोचिंग पढ़ाने के पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो शिक्षा विभाग उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करेगा। इसके अतिरिक्त, स्कूल संचालन के समय किसी भी कोचिंग सेंटर को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteब्लॉक स्तर पर संयुक्त निरीक्षण दल Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteकोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम कोचिंग संस्थानों की मान्यता, उनके भवन की स्थिति, उपलब्ध क्षेत्रफल, शिक्षकों की योग्यता और अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं का गहनता से निरीक्षण करेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कोचिंग संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteसंकुल प्राचार्यों को भी दिए गए निर्देश Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteब्लॉक शिक्षा अधिकारी पी.एल. डंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी संकुल प्राचार्यों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी शासकीय शिक्षक निजी कोचिंग पढ़ाते हुए या स्कूल के निर्धारित समय में कोई कोचिंग संस्थान संचालित होते हुए पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Add text below Add image below