Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryतेलीपाड़ा बाजार से खाद्य विभाग द्वारा छापे के दौरान जब्त किए गए घी के सैंपल जांच में अमानक और असुरक्षित मिले हैं। विभाग ने संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/morena-story-b25b7f50
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमुरैना शहर के तेलीपाड़ा बाजार स्थित मोदी हाउस से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूर्व में कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया कृष्णा एगमार्क घी जांच में अमानक और असुरक्षित निकला है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteदो महीने बाद आई प्रयोगशाला की रिपोर्ट Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसामने आई आधिकारिक जांच रिपोर्ट में 180 ग्राम पैकिंग वाले घी के सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। खाद्य विभाग को यह रिपोर्ट करीब दो महीने के अंतराल के बाद प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर अब आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअगस्त महीने में मारा गया था छापा Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteविदित हो कि खाद्य विभाग की टीम ने 8 अगस्त 2026 को मोदी हाउस पर औचक निरीक्षण किया था। इस कार्रवाई के दौरान मौके से कृष्णा एगमार्क घी का कुल 3 लाख 35 हजार 150 रुपए मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया था। टीम ने मौके से नमूने लेकर उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा था। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteनोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी कोर्ट में कार्रवाई Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteखाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल परिहार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। यदि निर्धारित समय में फर्म की ओर से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया जाएगा। Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteविभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का कानूनी प्रावधान तय किया गया है। Add text below Add image below