Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर केंद्रीय जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक बंदी पैरोल अवधि पूरी होने के बाद भी वापस नहीं लौटा। जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने फरार बंदी और उसके जमानतदार पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/gwalior-story-1e4406ae
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर केंद्रीय जेल से पैरोल पर रिहा हुआ हत्या के मामले का एक आजीवन कारावास का दोषी बंदी फरार हो गया है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद जब वह जेल नहीं लौटा, तो जेल प्रशासन ने बहोड़ापुर पुलिस थाने को इस संबंध में सूचित किया। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपैरोल की शर्तें और उल्लंघन Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्राप्त जानकारी के अनुसार, दतिया जिले के भांडेर क्षेत्र का निवासी रायभान सिंह उर्फ राजभान वर्ष 2023 के एक हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सुरक्षा कारणों से उसे ग्वालियर केंद्रीय जेल में रखा गया था। जेल के अभिलेखों के अनुसार, रायभान सिंह को 24 जून 2026 को 16 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया था। पैरोल की शर्तों के तहत उसे 9 जुलाई 2026 की शाम तक अनिवार्य रूप से केंद्रीय जेल में वापस लौटना था। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteबंदी के तय समय पर वापस न आने पर, जेल अधिकारियों ने पहले उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन बंद पाया गया। इसके बाद, उसके परिजनों और जमानतदार पिता राधेलाल रावत से भी संपर्क साधा गया, परंतु उनसे भी कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteजमानतदार पिता भी बने सह-आरोपी Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसभी प्रयासों के विफल होने के उपरांत, केंद्रीय जेल के प्रहरी गजेंद्र सिंह ने बहोड़ापुर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में रायभान सिंह के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया है। इसके साथ ही, उसकी जमानत लेने वाले पिता राधेलाल रावत को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस की कार्रवाई और तलाश Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार बंदी की खोजबीन शुरू कर दी गई है। उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और दतिया सहित आसपास के जिलों की पुलिस को भी इस संबंध में जानकारी भेजी गई है। यदि वह शीघ्र गिरफ्तार नहीं होता है, तो नियमानुसार उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पैरोल की शर्तों का पालन सुनिश्चित न करने पर जमानतदार के विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। Add text below Add image below