Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryगुना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म और मारपीट के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। पीड़िता ने आरोपियों पर पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-story-b9f81e14
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअग्रिम जमानत याचिका खारिज Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगुना शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक 25 वर्षीय महिला से जुड़े छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। Add text below Add image below03Heading Paragraph Heading Subheading Quoteक्या है पूरा मामला Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना 5 सितंबर की शाम की है। पीड़िता शहर की एक कॉलोनी में अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रहकर पार्लर चलाती है। उसी मकान में उसकी सहेली शैफाली शाक्य भी किराए पर रहती है। शाम करीब छह बजे शैफाली से मिलने उसका परिचित गोलू रघुवंशी (विनेका) अपने साथी विवेक रघुवंशी के साथ आया था। Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteशिकायत के मुताबिक, कमरे में मौजूद ये लोग शराब पी रहे थे और आरोप है कि विवेक ने महिला को भी जबरन शराब पिलाई। कुछ देर बाद शैफाली और गोलू कमरे से बाहर चले गए, जिसके बाद कमरे में अकेले रह गए विवेक ने दरवाजा बंद कर महिला के साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर उसे जमीन पर गिरा दिया। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteमारपीट और जान से मारने की धमकी Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना के बाद जब पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही, तो आरोपी गोलू रघुवंशी ने उसे थप्पड़ मारे और पुलिस में जाने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। इस दौरान बीच-बचाव करने महिला का परिचित अजय रघुवंशी वहां पहुंच गया था। Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस घटना से बेहद आहत होकर पीड़िता ने अपने पूर्व पति को मैसेज भेजा और आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। हालांकि, पूर्व पति समय रहते पुलिस को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा और उसे सुरक्षित थाने लेकर आया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस प्रकरण में आरोपी बस संचालक गोविंद रघुवंशी उर्फ गोलू विनेका की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया। Add text below Add image below