Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryगुना जिले के फतेहगढ़ इलाके में वल्लभ मीणा आत्महत्या प्रकरण में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मृत युवक के ससुराल पक्ष से जुड़े आरोपी साले की अग्रिम जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-story-7ab0c747
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगुना जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र के रामनगर गांव में हुई वल्लभ मीणा की आत्महत्या के मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। स्थानीय अदालत ने मृतक के साले की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। युवक ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाकर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से मामले में जांच और कार्रवाई जारी है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteक्या था पूरा मामला और विवाद की वजह Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteरामकुमार मीणा के 28 वर्षीय बेटे वल्लभ मीणा का विवाह वर्ष 2018 में साक्षी मीणा के साथ हुआ था और उनका छह साल का एक बेटा भी है। खेती किसानी करने वाले वल्लभ का पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव चल रहा था। इस पारिवारिक कलह के चलते करीब दस दिन पहले पत्नी अपने बच्चे को साथ लेकर मायके चली गई थी। वल्लभ ने जब पत्नी को वापस घर भेजने का आग्रह किया, तो ससुराल वालों ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइसके अलावा पीड़ित युवक को उसके अपने बच्चे से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। इस बात से తీవ్ర रूप से आहत होकर वल्लभ ने दो जुलाई की शाम को अपने ही घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे फौरन जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteवीडियो में खोले थे राज और खाया था जहर Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteआत्महत्या करने से ठीक पहले वल्लभ ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया था। इस वायरल वीडियो में उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काने में उसकी सास गुड्डी बाई, साले की पत्नी रश्मि बाई और साले बलवंत की मुख्य भूमिका है। वीडियो में वह इन लोगों के नाम गिनाते हुए कैमरे के सामने ही पाउच से जहरीला पदार्थ मुंह में डालता दिखाई दिया। इसके बाद उसने पानी पिया और वह वीडियो अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर भेज दिया था। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजहर का सेवन करने के कुछ ही मिनटों बाद वल्लभ की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे लगातार उल्टियां होने लगीं और मुंह से झाग निकलने लगा। बदहवास परिजन उसे तुरंत अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में ही उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। फतेहगढ़ पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की और ससुर ओमप्रकाश मीणा, साले बलवंत मीणा समेत सास और पत्नी को आरोपी बनाया। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने क्यों ठुकरायी जमानत Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी साले बलवंत मीणा की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायलय ने अपने आदेश में इस बात को आधार बनाया कि आरोपी घटना के दिन से ही फरार चल रहा है, ऐसे हालात में उसे अग्रिम जमानत का कानूनी लाभ दिया जाना उचित नहीं है। Add text below Add image below