Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryगुना जिले के म्याना क्षेत्र में दहेज के लिए पांच लाख रुपये और बुलेट बाइक की मांग को लेकर बहु को प्रताड़ित करने के मामले में अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने मृतका के देवर की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-story-745031bd
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नसीरा में हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने आरोपी देवर को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मृतका को पांच लाख रुपये और मोटरसाइकिल की खातिर लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteढाई साल पहले हुआ था विवाह Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअशोकनगर जिले के कदवाया की रहने वाली 24 वर्षीय भावना यादव का विवाह करीब ढाई साल पूर्व म्याना के नसीरा गांव निवासी गिर्राज यादव के साथ हुआ था। मृतका के भाई अभिषेक के अनुसार, विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज के लिए उनकी बहन को तंग करने लगे थे। गत 13 मई को जब छोटा भाई भावना को अपने साथ मायके लाने के लिए ससुराल पहुंचा, तो वहां विवाद की स्थिति बन गई। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteभाई जब भावना को बैग के साथ लेकर घर से बाहर निकला, तो पति, ससुर और अन्य परिजनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आसपास के लोगों के बीच-बचाव के बाद ससुराल वाले जबरन भावना को घर के भीतर खींच ले गए। इसके महज बीस मिनट बाद ही उन्होंने बाहर आकर जानकारी दी कि भावना ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअस्पताल ले जाने में की गई हीलाहवाली Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteतबीयत बिगड़ने के बावजूद परिजनों ने तत्काल अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। बाद में जब भाई उसे अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाने लगा, तो गंभीर हालत के कारण वह बैठ नहीं पाई। ग्रामीणों के दबाव के बाद ससुराल वाले उसे अपनी जीप से अस्पताल ले जाने को तैयार हुए, लेकिन रास्ते में ही भाई को वाहन से उतार दिया। मायके पक्ष के लोग जब अस्पताल पहुंचे, तब तक भावना की मृत्यु हो चुकी थी। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजांच के दौरान पुलिस को पति और पत्नी के बीच का एक ऑडियो भी प्राप्त हुआ था, जिसमें मोटरसाइकिल की मांग और धमकियों का जिक्र था। ऑडियो में पति गिर्राज तीन दिन के भीतर पांच लाख रुपये की बाइक लाने की बात कह रहा था। एसडीओपी स्तर के अधिकारी द्वारा की गई निष्पक्ष जांच में दहेज प्रताड़ना की पुष्टि हुई थी। Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमामले में पुलिस ने पहले ही पति गिर्राज, ससुर मेहरबान सिंह, सास सुगनबाई और देवर राहुल उर्फ राधाकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच आरोपी देवर राहुल की ओर से अदालत में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteन्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों और बयानों का अवलोकन करने के बाद राहुल की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि गवाहों और बयानों से यह साफ है कि जब मृतका का भाई उसे विदा कराकर ले जा रहा था, तब राहुल ने न केवल उसे रोका बल्कि उसके साथ मारपीट भी की, जिसके तुरंत पश्चात भावना ने जहर खाया था। ऐसी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी जमानत का पात्र नहीं है। Add text below Add image below