Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryगुना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर विवेक रघुवंशी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और सह-आरोपी की याचिका पहले ही खारिज होने का हवाला दिया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-story-4ed42d87
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगुना जिले के सिटी कोतवाली थाना इलाके में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी बैंक मैनेजर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय ने मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। इससे पहले इस प्रकरण के सह-आरोपी की भी जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteक्या है पूरा घटनाक्रम Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगत 6 सितंबर को पीड़िता ने कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई जानकारी में 25 वर्षीय महिला ने बताया कि वह विंध्याचल कॉलोनी में अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रहकर ब्यूटी पार्लर का काम करती है। उसी मकान में शैफाली शाक्य नाम की उसकी सहेली भी किराए पर निवास करती है। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपीड़िता के मुताबिक 5 सितंबर की शाम करीब छह बजे शैफाली का परिचित गोलू रघुवंशी विनेका अपने साथी विवेक रघुवंशी के साथ वहां आया था। उस वक्त कमरे में शैफाली, गोलू और विवेक बैठकर शराब पी रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान विवेक ने महिला को भी जबरन शराब का सेवन करा दिया। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteदरवाजा बंद कर दिया वारदात को अंजाम Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteशिकायत में बताया गया कि कुछ समय बाद शैफाली और गोलू कमरे से बाहर निकलकर आपस में बात करने लगे। कमरे में अकेली महिला और विवेक ही मौजूद थे। आरोप है कि जब महिला ने विवेक को दरवाजे की कुंडी लगाते देखा और कारण पूछा, तो उसने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने पर भी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना के बाद जब पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में करने की बात कही, तो गोलू रघुवंशी विनेका ने उसे थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, इसी दौरान वहां पहुंचे पीड़िता के परिचित अजय रघुवंशी ने बीच-बचाव किया। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteरेलवे स्टेशन पहुंच गई थी पीड़िता Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस घटना से गहरे सदमे और आहत होकर पीड़िता ने अपने पूर्व पति को मोबाइल पर संदेश भेजकर आपबीती सुनाई और आत्महत्या के इरादे से रेलवे स्टेशन चली गई। समय रहते पूर्व पति पुलिस दल के साथ स्टेशन पहुंचा और महिला को सुरक्षित थाने लेकर आया। Add text below Add image below10Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 523/26 दर्ज किया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 115(2), 351(3) और 127(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। Add text below Add image below11Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने नहीं दी राहत Add text below Add image below12Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसिसोदिया कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय आरोपी बैंक मैनेजर विवेक रघुवंशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को आधार बनाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और सह-आरोपी की जमानत याचिका पहले ही खारिज होने के कारण मुख्य आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। Add text below Add image below