Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryगुना जिले के आरोन क्षेत्र में सरकारी शिक्षक की हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संतोष की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। अदालत ने फरार होने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-story-209847c2
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगुना जिले के आरोन इलाके में जमीन के विवाद के चलते हुई सरकारी शिक्षक ब्रह्मदास अहिरवार की हत्या के मामले में आरोपी पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी संतोष का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। आरोपी पक्ष की ओर से मामले में अन्य लोगों को जमानत मिलने का हवाला देते हुए राहत मांगी गई थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteएक बीघा जमीन को लेकर चल रहा था पुराना विवाद Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteआरोन के गेहूंखेड़ा निवासी 50 वर्षीय ब्रह्मदास अहिरवार वर्ग-2 के सरकारी शिक्षक थे और माता मूडरा हाई स्कूल में कला विषय पढ़ाते थे। गांव में एक बीघा जमीन के मालिकाना हक को लेकर उनका दूसरे पक्ष के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था। शिक्षक का पक्ष था कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसके बाद राजस्व विभाग ने सीमांकन कर जमीन उनके नाम तय करते हुए कब्जा भी सौंप दिया था। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteस्कूल से लौटते वक्त हुआ था जानलेवा हमला Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजून 2025 की इस घटना में 28 तारीख को शिक्षक ब्रह्मदास स्कूल से पढ़ाने के बाद दोपहर करीब तीन बजे गांव के बाहर स्थित एक वेयरहाउस के पास बैठे थे। तभी घात लगाकर पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर फरसे और लुहांगी जैसे धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में शिक्षक के अलावा उनका बेटा सत्या और वेयरहाउस कर्मचारी निक्की जाटव भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteहमले के बाद गंभीर हालत में शिक्षक को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व सरपंच रघुवीर कोरी समेत वीर सिंह, भद्दू, अमर सिंह, दिमान सिंह, लखन, संतोष, कमल सिंह, सोनू और रवि सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकोर्ट ने बताई आरोपी की अलग और गंभीर भूमिका Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसुनवाई के दौरान आरोपी संतोष के वकील ने दलील दी थी कि सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर संतोष को भी जमानत दी जाए। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि संतोष पर शिक्षक के सिर पर फरसे से वार करने का गंभीर आरोप है, जिससे उसकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की कि यदि आरोपी को रिहा किया जाता है, तो उसके फरार होने और गवाहों तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी। Add text below Add image below