Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryनर्मदापुरम में जमीन के बंटवारे को लेकर प्रताड़ना के चलते युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी ताऊ की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव को इसका आधार बनाया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-story-1594e085
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteनर्मदापुरम के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को जान देने के लिए उकसाने वाले आरोपी ताऊ को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। जिला न्यायालय ने आरोपी की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी और उसके बेटों पर जमीन के हिस्से को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोप हैं। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteक्या है पूरा मामला Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह घटना बीते 31 अगस्त की है। कर्नलगंज के रहने वाले 23 वर्षीय युवक विशाल यादव पुत्र गिरधारीलाल यादव ने अपने ही घर में कोई जहरीला पदार्थ गटक लिया था। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपरिजनों के बयानों में हुआ जमीन विवाद का खुलासा Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस दुखद घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर अपनी जांच शुरू की। इस प्रक्रिया के दौरान मृतक की मां और पत्नी सहित अन्य नजदीकी परिजनों के विस्तृत बयान दर्ज किए गए। बयानों में यह बात सामने आई कि विशाल के ताऊ हरगोविंद ग्वाल और उसके दोनों बेटे रामकिशन व राजकमल जमीन के बंटवारे को लेकर उसे लगातार तंग करते थे। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपरिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी पक्ष की तरफ से विशाल पर जमीन के मामले में राजीनामा करने का भारी दबाव बनाया जा रहा था। इसके लिए उसके साथ मारपीट भी की जाती थी, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में आ गया था। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस कार्रवाई और कोर्ट का फैसला Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजांच में सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर पुलिस ने मृतक के ताऊ हरगोविंद ग्वाल तथा उसके दोनों बेटों रामकिशन और राजकमल के खिलाफ धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली थी। पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइसी मामले में कोल्हूपुरा निवासी 55 वर्षीय आरोपी ताऊ हरगोविंद ग्वाल ने निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। Add text below Add image below10Quote Paragraph Heading Subheading Quoteकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आरोपी को इस चरण में जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। Add text below Add image below