Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर उच्च न्यायालय के आदेश पर गुना जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि अवैध रूप से हथियाने की शिकायतों के लिए प्रशासन ने सूचनाएं मांगी हैं। जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और वे 25 सितंबर तक कलेक्टर या एसडीएम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-25-7b18d9a5
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Heading Paragraph Heading Subheading Quoteउच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा डब्ल्यूपी क्रमांक 5766/2025 (छोटेलाल आदिवासी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित किए गए आदेश का पालन करते हुए गुना जिले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस आदेश के अंतर्गत गुना जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की जमीनों को प्रभावशाली व्यक्तियों और विभिन्न पदों पर काबिज लोगों द्वारा हथियाए जाने के मामलों की तथ्यात्मक जानकारी जुटाई जा रही है। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकलेक्टर और एसडीएम कार्यालय में दर्ज कराएं जानकारी Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यदि किसी नागरिक के पास ऐसी भूमि से जुड़ा कोई भी विवरण या साक्ष्य है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत कर सकता है। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजिले में जिस किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी है कि एसटी वर्ग के किसी खातेदार या पट्टाधारक की जमीन पर किसी रसूखदार व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है या धोखाधड़ी कर उसे अपने नाम ट्रांसफर कराया है, वह अपनी बात रख सकता है। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteगोपनीय रखी जाएगी शिकायतकर्ता की पहचान Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में सहयोग करने वाले और सूचना देने वाले हर व्यक्ति की पहचान और नाम को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा, ताकि लोग बिना किसी डर के आगे आ सकें। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसंबंधित मामलों से वाकिफ लोग आगामी 25 सितंबर तक कार्यालयीन समय के दौरान सीधे गुना कलेक्टर कार्यालय अथवा जिले के किसी भी अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय में अपनी जानकारी लिखित रूप में दर्ज करा सकते हैं। Add text below Add image below