Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया जिले के जिगना थाना क्षेत्र में अप्रैल 2025 में हुए कल्याण प्रजापति हत्याकांड का अदालत ने फैसला सुना दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी पाए गए विशाल प्रजापति को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-story-cdcff42a
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर-चंबल आंचल के दतिया जिले में करीब डेढ़ साल पहले सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिगना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कान्हर में कल्याण प्रजापति की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिया के नीचे मिला था लहूलुहान शव Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह पूरी घटना 8 अप्रैल 2025 की सुबह की है, जब कान्हर-हतलई मार्ग पर स्थित एक पुलिया के पास कल्याण प्रजापति का शव बरामद किया गया था। मृतक के शरीर पर गंभीर घाव के निशान थे, जिसमें जबड़े के नीचे, सिर और कान के पास चोटें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने आशंका जताई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुनियोजित तरीके से हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया है। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस जांच और वैज्ञानिक साक्ष्य Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसूचना मिलते ही जिगना थाना पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए घटनास्थल का मुआयना किया और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीम ने मौके से खून से सनी मिट्टी, एक साफी, बाल और मृतक की चप्पल सहित अन्य महत्वपूर्ण सबूत अपने कब्जे में लिए थे। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteतुकड़ियां बनाकर की गई छानबीन के बाद पुलिस ने इस मामले में विशाल प्रजापति (25) के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद विचारण प्रक्रिया शुरू हुई। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत का फैसला और सजा Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र की अदालत में मामले की नियमित सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक मनोज सिंह चौहान ने पुख्ता सबूत और मजबूत तर्क अदालत के सामने रखे। Add text below Add image below10Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदौरान-ए-सुनवाई पेश किए गए तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विशाल प्रजापति को कल्याण प्रजापति की हत्या का दोषी माना। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित किया। Add text below Add image below