Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया की अदालत ने साल 2023 के एक पुराने मारपीट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शासकीय कॉलेज के पूर्व खेल अधिकारी और उनके 80 वर्षीय पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-story-c5df6f13
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदतिया के स्थानीय न्यायालय ने दो साल से अधिक पुराने मारपीट के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व खेल अधिकारी मुकेश सिंह गुर्जर और उनके 80 वर्षीय पिता रामनाथ सिंह गुर्जर को दोषी ठहराया है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteप्लॉट के विवाद से जुड़ा है पूरा मामला Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह पूरा घटनाक्रम 2 जनवरी 2023 का है, जो न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित प्रदीप सिंह गुर्जर और मुकेश सिंह गुर्जर के प्लॉट आमने-सामने स्थित हैं और दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे वक्त से रंजिश चली आ रही थी। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना वाले दिन सुबह करीब साढ़े सात बजे प्रदीप सिंह अपने प्लॉट पर मौजूद थे। इसी दौरान मुकेश सिंह गुर्जर और उनके बुजुर्ग पिता रामनाथ सिंह वहां आ धमके और बेवजह गाली-गलौज शुरू कर दी। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteलाठी से हमला कर किया था घायल Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजब पीड़ित पक्ष की ओर से धीरज सिंह ने गालियां देने का विरोध किया, तो बात बढ़ गई। आरोप है कि पूर्व खेल अधिकारी मुकेश सिंह ने लाठी से हमला कर दिया, जिससे प्रदीप के सिर पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। वहीं, रामनाथ सिंह ने भी लाठी से वार कर प्रदीप के पैर को जख्मी कर दिया था। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पिता-पुत्र दोनों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteजुर्माना और मुआवजे का भी आदेश Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसजा के साथ-साथ दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत के निर्देशानुसार, यदि वे जुर्माना राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। Add text below Add image below10Quote Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार की हिंसक घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं और इनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही, कुल वसूले गए जुर्माने में से एक हजार रुपए पीड़ित प्रदीप सिंह को बतौर मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया गया है। Add text below Add image below