Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीयन रद्द कर उनकी सोनोग्राफी मशीनें सील कर दी हैं, जहां गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-story-ae83b150
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदतिया जिले में स्वास्थ्य विभाग ने पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने दतिया और भांडेर स्थित इन सेंटरों का पंजीयन निरस्त कर दिया है और उनकी सोनोग्राफी मशीनों को भी सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई जांच के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के बाद की गई है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअनियमितताओं का खुलासा Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteभांडेर के रोहित अल्ट्रासाउंड सेंटर में निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जांच टीम ने पाया कि यहां पंजीकृत चिकित्सक के स्थान पर एक टेक्नीशियन सोनोग्राफी मशीन का संचालन कर रहा था। इसके अतिरिक्त, सेंटर पर फॉर्म-एफ का कोई वैध रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। जिस दिन निरीक्षण किया गया, उस दिन की एंट्री भी रजिस्टर में दर्ज नहीं मिली। मौके पर मांगे गए आवश्यक दस्तावेज भी सेंटर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइसी तरह, दतिया स्थित पीताम्बरा ईएनटी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर में भी गंभीर खामियां मिलीं। इस सेंटर का पंजीयन 23 जून को ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद, सेंटर द्वारा 4 जुलाई से 10 जुलाई तक गर्भवती महिलाओं सहित अन्य मरीजों की सोनोग्राफी की जा रही थी। इन जांचों का कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही, रेफरल स्लिप में चिकित्सक का नाम भी स्पष्ट नहीं पाया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteजिला सलाहकार समिति का निर्णय Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदोनों अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ मिली इन अनियमितताओं की विस्तृत रिपोर्ट जिला सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति ने शनिवार को हुई बैठक में इन गड़बड़ियों को अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया। समिति ने सर्वसम्मति से दोनों सेंटरों का पंजीयन रद्द करने और उनकी सोनोग्राफी मशीनों को सील करने का आदेश दिया। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। Add text below Add image below