Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया में परीक्षा केंद्र से घर लौट रही एक छात्रा से दिनदहाड़े बैग छीनने के मामले में विशेष न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-story-4d056a40
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपटवा तिराहे के पास दिया था वारदात को अंजाम Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदतिया में न्यायलय ने लूट के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला छात्रा से जुड़ा हुआ है जो एमपीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। Add text below Add image below03Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घटना 23 जून 2024 की दोपहर लगभग 12 बजे की है। पीड़िता मोहिनी गोस्वामी एमपीपीएससी की परीक्षा देने के बाद परीक्षा केंद्र से अपने घर की तरफ आ रही थी। जैसे ही वह पटवा तिराहे के पास पहुंची, तभी पीछे से पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक आए और उनके हाथ से नीले रंग का बैग झपटकर टाउनहाल की तरफ फरार हो गए। Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteलूटे गए उस बैग में छात्रा का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एक हजार रुपए नकद मौजूद थे। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteबाइक के मडगार्ड पर लिखे नाम से खुला राज Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteवारदात के दौरान पीड़िता ने सूझबूझ दिखाते हुए बदमाशों की मोटरसाइकिल के मडगार्ड पर लिखा नाम 'अक्कू दाऊ' पढ़ लिया था। यही नाम पुलिस के लिए इस मामले में सबसे बड़ा और अहम सुराग साबित हुआ। Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteकोतवाली पुलिस ने इसी सुराग के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित उर्फ उमेश अहिरवार (निवासी बक्सी के हनुमान) और मुजीम खान (निवासी सपा पहाड़) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया था, जिसकी पहचान पीड़िता से कराई गई थी। Add text below Add image below09Heading Paragraph Heading Subheading Quoteविशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा Add text below Add image below10Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह मामला विशेष न्यायाधीश (डकैती अधिनियम) राजेश भंडारी की अदालत में चल रहा था। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। Add text below Add image below11Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteविशेष अदालत ने दोनों दोषियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। Add text below Add image below