Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया में परीक्षा के बाद घर लौट रही छात्रा के साथ दिनदहाड़े लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को स्थानीय अदालत ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-story-37396f81
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदतिया जिले के पटवा तिराहा इलाके में दिनदहाड़े एक युवती का बैग छीनकर फरार होने वाले दो शातिर आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी की अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना 23 जून 2024 की है। पीड़िता मोहनी गोस्वामी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे स्कूल से अपने घर वापस लौट रही थीं। जब वह पटवा तिराहा के पास पहुंचीं, तो पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पीछे से आए और उनके हाथ से बैग छीनकर टाउनहॉल की दिशा में तेजी से भाग निकले। जिस दोपहिया वाहन का इस्तेमाल किया गया था, उस पर 'अक्कू दाऊ' लिखा हुआ था। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteबैग में थे जरूरी दस्तावेज और नकदी Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteछीनए गए बैग के अंदर पीड़िता के महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए थे। इसमें उनका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के अलावा एक हजार रुपए नकद भी शामिल थे, जिन्हें लुटेरे अपने साथ ले गए थे। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने लगाया आर्थिक जुर्माना भी Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों अमित उर्फ उमेश अहिरवार (निवासी बक्सी) और मुजीम खान (निवासी सपा पहाड़) को धर दबोचा था और उनके पास से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान छात्रा ने थाने पहुंचकर आरोपियों और उनके पास मिले सामान की शिनाख्त की थी। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 392 और मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11 व 13 के तहत दोषियों को कारावास के साथ-साथ तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भरने का भी आदेश दिया है। Add text below Add image below