Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया की राजघाट कॉलोनी में सरकारी आवासों पर अवैध रूप से रह रहे पांच लोगों के खिलाफ प्रशासन ने बेदखली के आदेश जारी किए हैं। तय समय सीमा में परिसर खाली न करने पर बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-5-10-d9ad0d88
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Heading Paragraph Heading Subheading Quoteराजघाट कॉलोनी में अनधिकृत कब्जों पर शिकंजा Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदतिया जिले के स्थानीय प्रशासन ने सरकारी परिसरों के दुरुपयोग और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। राजघाट कॉलोनी स्थित सरकारी आवासों में लंबे समय से बिना अनुमति रह रहे पांच लोगों को तुरंत प्रभाव से जगह खाली करने के निर्देशदिए गए हैं। यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 की धारा 4(1) के अंतर्गत अमल में लाई गई है। Add text below Add image below03Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकिन लोगों पर गिरी गाज Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश के दायरे में पांचों अवैध कब्जाधारी आ गए हैं। इनमें रानी देवी, राजू यादव, सुलक्षणा यादव, दिग्विराजा परमार और विजय झंडा गुरु के नाम शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ गत 17 अगस्त को अलग-अलग औपचारिक आदेश पारित किए गए थे, जिनमें राजघाट कॉलोनी के विभिन्न आवास आवंटित न होते हुए भी उन पर कब्जा जमाने की बात सामने आई थी। Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजारी विवरण के मुताबिक, रानी देवी आवास क्रमांक आई-23, राजू यादव आई-11, सुलक्षणा यादव एनआई-31, दिग्विराजा परमार जी-08 और विजय झंडा गुरु एच-30 पर काबिज बताए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बिना अनुमति रह रहे इन लोगों को नोटिस तामिल कराकर यह सख्त निर्देश दिए हैं। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quote10 दिन की मोहलत, बल प्रयोग की चेतावनी Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासनिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधितों को आगामी 10 दिवस के भीतर हर हाल में सरकारी आवास खाली करने होंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर परिसरों को खाली नहीं किया जाता है, तो प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए जबरन बेदखली की कार्रवाई को अंजाम देगा। यह नियम इन लोगों के साथ रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पूरी तरह लागू होगा। Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कब्जाधारी आवास खाली करने से बचते हैं या सहयोग नहीं करते हैं, तो आदेश की प्रति को मौके पर चस्पा कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि, इन सभी मामलों में अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर 2026 की तारीख मुकर्रर की गई है, जिससे तय समय सीमा के बीच नियमानुसार पक्ष रखने का विकल्प भी खुला हुआ है। Add text below Add image below