Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला ढाई साल पहले कोचिंग से लापता हुई नाबालिग से जुड़ा है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-20-10-dc00517c
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदतिया जिले में पॉक्सो कोर्ट ने एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला उस वक्त आया है जब समाज में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteक्या है पूरा मामला? Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह घटना गोराघाट थाना क्षेत्र की है। करीब ढाई साल पहले, 8 नवंबर 2023 को, एक नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ कोचिंग के लिए गई थी। जब शाम को उसका भाई उसे लेने पहुंचा, तो वह वहां मौजूद नहीं थी। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की, रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में पूछताछ की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजांच के दौरान यह बात सामने आई कि गांव कोटरा का रहने वाला हर्ष उर्फ रितिक रावत उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकोर्ट का फैसला और सजा Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए। विशेष न्यायाधीश मंजूषा तेकाम की अदालत ने आरोपी हर्ष उर्फ रितिक रावत को दोषी पाया। अदालत ने उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस मामले में विशेष लोक अभियोजक संचिता अवस्थी ने पैरवी की। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के अपराध समाज के लिए बेहद गंभीर हैं। Add text below Add image below