Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryकर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी ऑनलाइन व्यवस्था को आसान बनाते हुए नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए नौकरीपेशा लोग आवेदन करने से पहले ही अपने खाते से मिलने वाली अधिकतम राशि की जांच कर सकेंगे।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/dabra-story-a67401b6
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteडबरा क्षेत्र के नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से लाई गई नई व्यवस्था के तहत अब पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और सरल हो गई है। आवेदन करने से पहले ही कर्मचारियों को इस बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वे अपने खाते से कितनी राशि निकाल सकते हैं। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteतीन प्रमुख श्रेणियों में बांटे गए निकासी के नियम Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteनए पोर्टल पर जैसे ही कोई कर्मचारी आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा, सिस्टम उसकी पात्रता और जरूरत के मुताबिक उपलब्ध धनराशि खुद-ब-खुद प्रदर्शित कर देगा। इसके साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि संबंधित श्रेणी के तहत कितनी बार पैसे निकाले जा सकते हैं। सुविधा के लिए आंशिक निकासी के पुराने और जटिल नियमों को अब तीन स्पष्ट श्रेणियों में समेकित कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को अलग-अलग प्रावधानों को खोजने में परेशानी नहीं होगी। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteआवश्यक सामाजिक सुरक्षा और आवास संबंधी जरूरतें Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपहली श्रेणी 'एसेंशियल सोशल सिक्योरिटी नीड्स' है, जिसके अंतर्गत बीमारी, बच्चों की शिक्षा और विवाह जैसे आयोजनों के लिए पीएफ फंड से राशि निकाली जा सकती है। इसके लिए 12 महीने की कुल सेवा पूरी होने पर पात्र सदस्य अपने योग्य बैलेंस का शत-प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं। वहीं, दूसरी श्रेणी 'हाउसिंग रिलेटेड नीड्स' है, जिसमें मकान या फ्लैट की खरीद, प्लॉट का निर्माण, होम लोन का भुगतान और घर की मरम्मत शामिल हैं। इस श्रेणी में भी 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर 100 प्रतिशत तक राशि निकालने का प्रावधान तय किया गया है। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteविशेष परिस्थितियों के लिए भी रहेगा विशेष विकल्प Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteईपीएफओ की इस नई डिजिटल व्यवस्था में कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिसे 'स्पेशल सिचुएशंस' नाम की तीसरी श्रेणी में रखा गया है। इसके जरिए बिना कोई विशेष कारण बताए भी पीएफ राशि निकाली जा सकती है। इसके लिए भी 12 महीने की सेवा अवधि पूरी होना अनिवार्य शर्त रखी गई है, जिसके बाद सदस्य अपने पात्र बैलेंस का पूरा हिस्सा निकाल सकेंगे। हालांकि इस श्रेणी के तहत एक वित्त वर्ष में अधिकतम दो बार ही पीएफ निकालने की अनुमति होगी। Add text below Add image below