Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryमहात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आगामी 2 अक्टूबर को भिंड जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर के आदेशानुसार इस दिन जिले भर में मदिरा की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/bhind-story-fe76f055
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर-चंबल अंचल के भिंड जिले में महात्मा गांधी जयंती का दिन शराब मुक्त रहेगा। आगामी 2 अक्टूबर को प्रशासन ने पूरे जिले में ड्राई-डे घोषित किया है, जिसके चलते इस दिन किसी भी वैध ठिकाने से शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजिला कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। आदेश के तहत 2 अक्टूबर को पूरे 24 घंटे के लिए जिले की समस्त मदिरा दुकानें और संबंधित आबकारी इकाइयां बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteहोटल बार और भंडारण गृह भी रहेंगे बंद Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासनिक निर्देश के दायरे में केवल सामान्य दुकानें ही नहीं, बल्कि अन्य अनुज्ञापियां भी शामिल हैं। इसके तहत सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-3 होटल बार, एफएल-9, एफएल-9ए, डी-1, सीएस-1बी और बी-3 इकाइयां इसवधि में पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा मद्य भांडागार (स्टोरेज) का संचालन भी इस दिन नहीं होगा। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteराजपत्र अधिसूचना और आबकारी नियमों के तहत कार्रवाई Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि भोपाल में 20 फरवरी 2026 को जारी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) की अधिसूचना की कंडिका 47.1 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है। वर्ष 2026-27 के आबकारी ठेकों की शर्तों में भी गांधी जयंती पर ड्राई-डे का नियम तय किया गया था, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। Add text below Add image below