Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryविशेष पॉक्सो न्यायालय ने भिंड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र से जुड़े दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास और जुर्माने की सजा दी है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/bhind-story-6d5d1d31
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर-चंबल अंचल के भिंड जिले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह सजा दोषी के जीवन के अंतिम समय तक भुगतानी होगी। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteदो साल चली सुनवाई के बाद आया अदालत का फैसला Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह पूरा मामला भिंड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र का है, जो करीब दो साल पुराना है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 16 सितंबर 2026 को इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संदीप खटीक को दोषी पाया गया। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteबीहड़ में ले जाकर की गई थी वारदात Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 10 सितंबर 2024 की है जब पीड़िता अपने घर के पास स्थित बीहड़ की तरफ गई थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंच गया और उसने नाबालिग के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। विरोध जताने पर आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की और उसे जबरन बीहड़ में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना के तुरंत बाद पीड़िता की शिकायत पर ऊमरी थाने में अपराध क्रमांक 200/2024 दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी जांच पूरी की और अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteविभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजा और जुर्माना Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteन्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत दोषी मानते हुए शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत एक साल का कठोर कारावास, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) में 6 महीने और धारा 127(2) के अंतर्गत भी 6 महीने के कठोर कारावास की सजा तय की गई है। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने सभी धाराओं के तहत कुल 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी आरोपी पर लगाया है। इस प्रकरण की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट हेमलता आर्य द्वारा की गई। Add text below Add image below