Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryभिंड तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सात मेडिकल स्टोर्स की औचक जांच की। लाइसेंस धारक के न मिलने पर एक दुकान को बंद कराया गया जबकि दो अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/bhind-story-6a847755
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteभिंड तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेडिकल स्टोरों पर स्थानीय प्रशासन और औषधि विभाग की टीमों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में औचक निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए गए हैं। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteसात दुकानों का हुआ औचक निरीक्षण Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteकलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के पालन में औषधि निरीक्षक डॉ. आकांक्षा गरुड़ ने क्षेत्र के कुल सात मेडिकल स्टोरों की अचानक जांच की। इस दौरान श्री गणेश मेडिकल स्टोर, प्रज्ञा मेडिकल स्टोर, कुशवाह मेडिकल एजेंसी, सेजल मेडिकल स्टोर, अनुष्का मेडिकल स्टोर, काव्या मेडिकल स्टोर और आशी मेडिकल स्टोर की पड़ताल की गई। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteआशी मेडिकल स्टोर पर मिला दूसरा व्यक्ति Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजांच के दौरान आशी मेडिकल स्टोर पर जब टीम पहुंची तो वहां अधिकृत प्रोप्राइटर व सक्षम व्यक्ति आलोक शर्मा अनुपस्थित मिले। उनकी जगह दुकान पर अमन सिंह भदौरिया संचालन करते हुए मिले। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए दुकान को बंद करा दिया। साथ ही संचालक को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण पेश करने का नोटिस दिया गया है। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteदो अन्य स्टोरों से भी मांगा गया जवाब Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइसके अलावा नियमों में खामियां मिलने पर श्री गणेश मेडिकल स्टोर और प्रज्ञा मेडिकल स्टोर के संचालकों को भी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटिस थमाए गए हैं। विभाग ने इन दुकान संचालकों को हिदायत दी है कि वे अपने लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और दुकान पर फार्मासिस्ट या सक्षम व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा सुनिश्चित करें। Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteनिरीक्षण अभियान के दौरान दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति, एक्सपायरी औषधियों के रखरखाव, स्टॉक रजिस्टरों के संधारण और पशुओं की दवाओं के पृथक भंडारण का जायजा लिया गया। इसके साथ ही फ्रिज में स्टोर की जाने वाली दवाओं के तापमान और रख-रखाव की भी बारीकी से जांच की गई। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteऔषधि विभाग के अधिकारियों ने संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि बिना पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के किसी भी शेड्यूल ड्रग की बिक्री न की जाए और खरीद-फरोख्त का पूरा रिकॉर्ड कायदे से रखा जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की औचक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। Add text below Add image below