Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryभिंड जिले के मेहगांव में पानी की लेजम के विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला करने वाले दो सगे भाइयों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/bhind-story-52580657
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपानी की लेजम को लेकर उपजा था विवाद Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह पूरा मामला भिंड जिले के मेहगांव क्षेत्र का है, जहां मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक जा पहुंचा। घटना 25 फरवरी 2022 की है, जब पीड़ित शिशुपाल अपनी पानी की लेजम वापस लेने के सिलसिले में आरोपी आलोक शर्मा के घर गया था। Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजब शिशुपाल को अपनी लेजम नहीं मिली, तो उसने घर के सदस्यों आलोक और विवेक शर्मा से इसके बारे में पूछताछ की। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकट्टा निकालकर मारी थी गोली Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअभियोजन पक्ष के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी आलोक शर्मा ने अचानक कट्टा निकाला और शिशुपाल पर फायर कर दिया। गोली सीधे शिशुपाल के पेट में जा लगी, जिससे वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteबेटे की चीख-पुकार सुनकर उसके पिता रघुवीर उसे बचाने के लिए तुरंत मौके पर दौड़े। आरोप है कि इस दौरान दूसरे भाई विवेक शर्मा ने रघुवीर के साथ भी मारपीट की और उन्हें सिर के बल नीचे पटक दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअस्पताल में भर्ती और पुलिस कार्रवाई Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल की तरफ भागे। ग्रामीणों को आते देख आरोपी वहां से हट गए, जिसके बाद परिजनों ने दोनों घायलों शिशुपाल और उनके पिता रघुवीर को इलाज के लिए मेहगांव अस्पताल पहुंचाया। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना की सूचना मिलने पर मेहगांव थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की थी। Add text below Add image below10Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा Add text below Add image below11Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteन्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए गवाहों और ठोस साक्ष्यों को पेश किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेश शुक्ला और विशेष लोक अभियोजक अनीष शर्मा ने पैरवी की। Add text below Add image below12Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदौरान-ए-सुनवाई तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेहगांव ने आरोपी आलोक शर्मा और विवेक शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 14 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। Add text below Add image below