Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर-चंबल अंचल के भिंड जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिलावटी दूध, घी और मावा बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रयोगशाला जांच में नमूने फेल होने और बिना लाइसेंस काम करने पर छह डेयरियों पर कुल 22 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/bhind-22-003a4a3d
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteभिंड जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले डेयरी कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गड़बड़ी और बिना वैध दस्तावेजों के कारोबार चलाने के मामलों में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए छह डेयरी संचालकों पर कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteप्रयोगशाला जांच में फेल हुए नमूने Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजांच के दौरान विभिन्न डेयरियों से लिए गए दूध, घी और मावा के नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। रिपोर्ट में कई नमूने अमानक पाए गए, जो आम जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते थे। इसके अलावा, कई प्रतिष्ठान बिना किसी अनिवार्य खाद्य पंजीयन या लाइसेंस के संचालित होते पाए गए। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteमेहगांव रोड पर मिला अमानक दूध और टैंकर Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteकार्रवाई के दौरान मेहगांव के अमायन रोड पर निरीक्षण में एक टैंकर के अंदर लगभग 2 हजार लीटर मिश्रित दूध पकड़ा गया था। जब इसकी जांच कराई गई तो यह अमानक श्रेणी का निकला और खास बात यह रही कि संबंधित कारोबारी के पास इसके लिए कोई वैध खाद्य लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइसी मामले के तहत श्री गणेश डेयरी के संचालक श्रीकृष्ण राठौर पर अमानक दूध बेचने के लिए 3 लाख रुपए और बिना लाइसेंस कारोबार संचालित करने के एवज में 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार इस एक ही प्रकरण में कुल 7 लाख रुपए का अर्थदंड तय किया गया। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteराशि न चुकाने पर होगी भू-राजस्व जैसी वसूली Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteखाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन छह कारोबारियों पर कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर यह राशि जमा करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 96 के प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की बकाया राशि की तर्ज पर सख्त वसूली की जाएगी। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासन ने अंचल के सभी खाद्य एवं डेयरी कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि मिलावटखोरी या बिना लाइसेंस के कारोबार करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की औचक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। Add text below Add image below