Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryमहाराणा प्रताप कॉलोनी में साल 2020 में पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार पर हुए हमले के मामले में जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने छह आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को दस साल की सजा और बारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/shivpuri-story-bb1351cd
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteशिवपुरी की जिला अदालत ने पूर्व डीएसपी पर हुए जानलेवा हमले के एक चर्चित मामले में सोमवार को अपना अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शर्मा की अदालत ने इस मामले में संलिप्त पाए गए छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ा दंड दिया है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteएक ही परिवार के सदस्य और पूर्व पार्षद शामिल Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत के इस फैसले के दायरे में आने वाले दोषियों में एक ही परिवार के पांच लोग और एक स्थानीय पूर्व पार्षद भी शामिल हैं। सजा तय होने के बाद इनमें से पांच दोषियों को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया, जबकि इस प्रकरण में अनूप चौहान के फरार होने की बात सामने आई है। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपैर छूकर मारी थी गोली Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 5 दिसंबर 2020 की है, जब पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार महाराणा प्रताप कॉलोनी स्थित अपने आवास पर मौजूद थे। उसी समय आरोपी सौरभ चौहान वहां आया और उसने पहले पूर्व डीएसपी के पैर छुए तथा इसके तुरंत बाद कट्टे से गोली चला दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने मामले की गहराई से छानबीन शुरू की। पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर सौरभ चौहान के साथ-साथ उसके भाई अमन चौहान, चाचा प्रदीप चौहान व शैलेन्द्र चौहान, पिता अनूप चौहान और पूर्व पार्षद अनिल बघेल को आरोपी बनाया था। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत में पेश किए गए साक्ष्यों पर हुआ फैसला Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील शिवनारायण वर्मा ने मजबूत पैरवी की। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदोनो पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश ने छह,ो आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने सभी को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर बारह हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। Add text below Add image below