Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर हाईकोर्ट ने सबलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को वैध माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/morena-story-498286a1
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसबलगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ को पद से हटाने के लिए पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को ग्वालियर हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को इस महत्वपूर्ण मामले में अगले आठ हफ्तों के भीतर अपना निर्णय सुनाने का आदेश दिया है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपार्षदों ने कलेक्टर को सौंपा था प्रस्ताव Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह मामला तब सामने आया जब पार्षद सोनपाल जादौन और श्रीपति प्रजापति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने 17 दिसंबर को जिला कलेक्टर को सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने को चुनौती दी थी। सबलगढ़ नगर पालिका के कुल 17 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteप्रस्ताव में शामिल पार्षदों ने अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 17 दिसंबर को सुबह से ही पार्षदों के एकजुट होने की चर्चाएं चल रही थीं। दोपहर बाद, सभी पार्षद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ को पद से हटाने के लिए आवेदन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस आवेदन को चुनाव अधिकारी, भोपाल भेजने की प्रक्रिया भी बताई गई थी। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quote2022 में 10 पार्षदों ने चुना था अध्यक्ष Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteजानकारी के अनुसार, साल 2022 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने नगरीय प्रशासन के नियमों में बदलाव करते हुए पार्षदों के बीच से ही अध्यक्ष चुने जाने का प्रावधान किया था। इसी नियम के तहत नगर पालिका चुनाव में 10 पार्षदों ने सोनेराम धाकड़ को अध्यक्ष के रूप में चुना था। उन्होंने 5 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किया था। राज्य सरकार ने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन साल की अवधि तय की थी, जिसे बाद में घटाकर एक साल कर दिया गया था। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteआठ सप्ताह में होगा अंतिम फैसला Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस पूरे कानूनी मामले में पार्षदों का पक्ष वकील डीपी सिंह ने पुरजोर तरीके से रखा और अपनी दलीलें पेश कीं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सबलगढ़ नगर पालिका की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अब सरकार को आठ सप्ताह के भीतर इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपना अंतिम निर्णय देना होगा, जिसके बाद ही अध्यक्ष के भविष्य का फैसला हो सकेगा। Add text below Add image below