Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शहर में लगे सभी अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को 15 दिनों के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम को अभियान तेज करने के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और ट्रैफिक में बाधा बनने वाले होर्डिंग्स को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/gwalior-high-court-orders-removal-of-illegal-hoardings-and-unipoles-in-15-days
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर। शहर में अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल के बढ़ते जाल को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया कि शहर में लगे सभी अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को 15 दिनों के भीतर हटाया जाए। साथ ही इस पूरे अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसुनवाई के दौरान ग्वालियर नगर निगम ने अदालत के समक्ष 10 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट पेश की। निगम ने स्वीकार किया कि शहर में 100 से अधिक अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। नगर निगम की ओर से बताया गया कि इन्हें हटाने के लिए विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अदालत ने इस प्रक्रिया को पर्याप्त नहीं माना और अभियान में तेजी लाने को कहा। Add text below Add image below03 Inline imageImageReplace inline imageJPG, PNG, WebPAlt textCaptionCredit Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयाचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि खंडपीठ ने केवल अवैध होर्डिंग्स हटाने तक ही सीमित रहने के बजाय उन अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिनकी लापरवाही या संरक्षण के कारण ये अवैध संरचनाएं शहर में खड़ी हुईं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जवाबदेही तय करना भी उतना ही आवश्यक है। Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteहाईकोर्ट ने विशेष रूप से उन होर्डिंग्स और यूनिपोल को तत्काल हटाने का आदेश दिया है, जो ट्रैफिक सिग्नलों, सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अवैध विज्ञापन को इसके आड़े नहीं आने दिया जा सकता। Add text below Add image below06 Inline imageImageReplace inline imageJPG, PNG, WebPAlt textCaptionCredit Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसुनवाई के दौरान अदालत ने नेताओं के जन्मदिन, स्वागत समारोह और अन्य आयोजनों के नाम पर बिना अनुमति लगाए जाने वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में बिना विधिवत अनुमति कोई भी होर्डिंग या यूनिपोल नहीं लगाया जाना चाहिए तथा संबंधित नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअब निगाहें नगर निगम की कार्रवाई पर टिकी हैं कि अदालत के आदेशों का पालन कितनी तेजी और गंभीरता से किया जाता है तथा अवैध होर्डिंग्स लगाने और उन्हें संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। Add text below Add image below