Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी कल्लू राठौड़ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है, लेकिन यह सामान्य उम्रकैद नहीं होगी, बल्कि आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/gwalior-9-dd84ad91
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में 9 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में आरोपी कल्लू राठौड़ उर्फ कल्ला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आरोपी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। हालांकि, यह उम्रकैद सामान्य नहीं होगी, बल्कि आरोपी को अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी होगी। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteविशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह मामला विशेष पॉक्सो कोर्ट (11वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) में चला था। 12 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को अत्यंत क्रूर मानते हुए आरोपी कल्लू को फांसी की सजा सुनाई थी। नियमानुसार, मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा गया था, जबकि दोषी ने भी अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteआइसक्रीम का लालच देकर की थी वारदात Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह दिल दहला देने वाली घटना हजीरा थाना इलाके की है। 9 साल की एक बच्ची अपने घर के पास मंदिर परिसर में खेल रही थी। तभी आरोपी कल्लू राठौड़ ने उसे आइसक्रीम खिलाने का लालच देकर बहला-फुसला लिया और अपने साथ ले गया। जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपरिजनों को रास्ते में कल्लू मिला तो उसने झूठ बोलकर गुमराह किया कि बच्ची आइसक्रीम खाकर घर चली गई है। काफी खोजबीन के बाद बच्ची का लहूलुहान शव मां वैष्णोपुरम पोहा मिल के पास रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक झाड़ियों में मिला था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पकड़े जाने के डर से भारी पत्थर से बच्ची का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteहाईकोर्ट ने क्यों बदली सजा? Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteहाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले के सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की। कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि वह भविष्य में समाज के लिए खतरा बन सकता है। इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (दुर्लभ से दुर्लभतम) की श्रेणी में नहीं माना। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteहालांकि, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने यह आदेश दिया कि दोषी कल्लू राठौड़ को अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। इस तरह, फांसी की सजा भले ही उम्रकैद में बदल गई हो, लेकिन आरोपी को अब जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। Add text below Add image below