Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryग्वालियर के बिलौआ और रफादपुर में खनन क्षेत्रों की वीडियोग्राफी के लिए समय मांगने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के रवैए पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शनिवार तक ड्रोन सर्वे पूरा कर 10 अगस्त तक रिपोर्ट पेश की जाए।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/gwalior-8-8dd79288
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर जिले के बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र में संचालित क्रशरों और खदानों के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने बेहद सख्त तेवर दिखाए हैं। शासन की ओर से एरियल यानी ड्रोन वीडियोग्राफी कराने के वास्ते सात दिन का अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकलेक्टर की कार्यप्रणाली पर न्यायालय की तीखी टिप्पणी Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteन्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कलेक्टर का यह रुख समझ से परे है। जब पहले ही यह तथ्य सामने आ चुका है कि खनन कारोबारी अशोक सिंह यादव ने अपने साइट ऑफिस से तमाम मूल दस्तावेज गायब कर दिए हैं, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा और वक्त मांगा जाना गलत है। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने आशंका जताई कि यदि इस तरह की मोहलत दी गई, तो इससे खनन माफियाओं को मौके से भारी-भरकम मशीनरी और साजो-सामान हटाने का पूरा अवसर मिल जाएगा। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quote8 अगस्त तक ड्रोन सर्वे और 10 अगस्त को हलफनामा पेश करने के निर्देश Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि वे आगामी शनिवार, 8 अगस्त तक पूरे खनन क्षेत्र और क्रशरों की ड्रोन वीडियोग्राफी हर हाल में पूरी करवाएं। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइसके पश्चात 10 अगस्त 2026 को इस वीडियोग्राफी की सीडी और एक व्यक्तिगत शपथ पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर को अपने इस हलफनामे में इस बात की पुष्टि करनी होगी कि सर्वे में खनन क्षेत्र के कोने-कोने को शामिल किया गया है। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteरिकॉर्ड छिपाने पर कारोबारी की तीसरी खदान पर भी रोक Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसुनवाई के दौरान न्यायालय ने कारोबारी अशोक सिंह यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनकी तीसरी खदान के संचालन पर भी गाज गिराई है। इस खदान में खनन, ब्लास्टिंग, उत्खनन और खनिज परिवहन के कार्यों पर तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। Add text below Add image below10Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत ने यह भी पाया कि पेश किए गए नए रजिस्टर हाल ही में तैयार किए गए हैं, जबकि मूल रिकॉर्ड छिपाए गए हैं। मामले से जुड़े संदिग्ध दस्तावेजों और लोडिंग पर्चियों को सीलबंद कर अतिरिक्त महाधिवक्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। Add text below Add image below