Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryगुना के कैंट इलाके में 13 साल की नाबालिग के यौन शोषण और तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-story-2ad76d38
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर-चंबल संभाग के गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र में सामने आए नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस जांच के दायरे में आए आरोपी गौरव खटीक को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई राहत नहीं मिल सकी है। न्यायालय ने मामले की नजाकत और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteप्रेम प्रसंग के जाल में उलझाकर लगाई नशे की लत Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह पूरा मामला वर्ष 2025 का है, जब स्थानीय पुलिस के सामने चौंकाने वाली बातें आईं। जांच में पता चला कि आरोपी युवक ने नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद आरोपी ने उसे शराब पीने की आदत डाल दी और उसके साथ अनुचित कृत्य किया। पुलिस के मुताबिक, नशे की जरूरत पूरी करने के लिए पैसों का अभाव होने पर उसे एक महिला के पास भेज दिया गया, जहां से उसे अनैतिक गतिविधियों के दलदल में धकेल दिया गया। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteघर पर संचालित होता था अवैध धंधा Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपीड़िता की ओर से दिए गए बयानों के मुताबिक, जिस महिला के संपर्क में उसे लाया गया था, वह अपने घर पर ही यह अवैध कारोबार चलाती थी। आरोप है कि विभिन्न लोग वहां आते थे और महिला को रकम चुकाकर नाबालिग का शोषण करते थे। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि इस कृत्य में उस महिला के पति और बेटे की भी संलिप्तता रही है। इन खुलासों के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराएं जोड़ दीं। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteगुमशुदगी की रिपोर्ट से खुला सनसनीखेज राज Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस प्रकरण की शुरुआत 14 नवंबर 2025 को हुई थी, जब पीड़िता के पिता ने कैंट थाने पहुंचकर बेटी के घर से गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 12 नवंबर की दोपहर करीब तीन बजे उनकी 13 साल की बेटी बिना किसी को बताए कहीं चली गई थी। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की और 18 नवंबर को नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने उसके विस्तृत बयान लिए, तब जाकर इस आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteजुलाई में हुई थी गिरफ्तारी और अब अदालत का फैसला Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteकार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कैंट पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी गौरव खटीक को 24 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में बंद आरोपी की ओर से बाद में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपराध की भीषण प्रकृति का हवाला देते हुए इसका कड़ा विरोध किया। Add text below Add image below10Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteन्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि वर्तमान समय में बच्चों के खिलाफ इस प्रकार के गंभीर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिन पर प्रभावी अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। इसी मुख्य आधार पर अदालत ने आरोपी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल पुलिस इस संगीन मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई को अंजाम दे रही है। Add text below Add image below