Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryगुना जिले के सिरसी इलाके में सालभर पुराने दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने रिश्ते के भाई को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और जुर्माने की सजा दी है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-20-1e2e6e73
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Heading Paragraph Heading Subheading Quoteसिरसी थाना क्षेत्र से जुड़ा है साल 2025 का मामला Add text below Add image below02Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर-चंबल अंचल के गुना जिले के सिरसी इलाके में न्यायालय ने रिश्ते को तार-तार करने वाले एक संगीन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी ही चचेरी बहन को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को बीस साल कैद की सजा सुनाई है। Add text below Add image below03Heading Paragraph Heading Subheading Quoteबहाने से खेत ले जाकर की थीवानियत Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह घटना वर्ष 2025 की है। गत 25 जनवरी की रात करीब आठ बजे आरोपी अपनी चचेरी बहन के घर पहुंचा था। उसने पीड़िता को ताऊ के घर से साफी लाने का बहाना बनाया और अपने साथ ले गया। इसके बाद वह नाबालिग को घर से थोड़ी दूर स्थित तालाब के समीप एक खेत में ले गया, जहां उसने मुंह दबाकर जबरदस्ती की और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteमाता-पिता को आपबीती बताकर थाने पहुंची थी पीड़िता Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteवारदात के बाद सहमी हुई नाबालिग किसी तरह अपने घर लौटी और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके अगले दिन यानी 26 जनवरी को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ सिरसी थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअभियोजन के तर्कों पर अदालत ने की कड़ी कार्रवाई Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से DDP हजारीलाल बैरवा के मार्गदर्शन और ADPO ममता दीक्षित ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसुनवाई पूरी होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत ने इसके अतिरिक्त पीड़िता को चार लाख रुपए की प्रतिकार राशि दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। Add text below Add image below