Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryगुना जिला न्यायालय ने राजस्थान के एक मादक पदार्थ तस्कर को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के पास से वर्ष 2023 में 62 किलो से अधिक डोडा चूरा जब्त किया गया था।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/guna-10-475de9c9
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगुना जिला न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने इस मामले में संलिप्त पाए गए दोषी पर एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई वर्ष 2023 के दौरान धरनावदा थाना क्षेत्र में की गई थी। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteमुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया था जाल Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअभियोजन पक्ष के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम 27 नवंबर 2023 का है। धरनावदा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक शिवनंदन सिंह भदोरिया को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर की कार के जरिए अवैध मादक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा है। इस पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस बल ने रुठियाई बाईपास के पास नदी के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteघेराबंदी कर पकड़ी गई संदिग्ध कार Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteचेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर के बताए हुलिए के मुताबिक एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस दल को देखकर वाहन के चालक ने घबराकर गाड़ी मोड़ने और भागने की कोशिश की, मगर पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को घेर लिया और चालक को दबोच लिया। पकड़े गए शख्स ने अपनी पहचान नीलेश पुत्र कालूराम लोधा के रूप में दी। Add text below Add image below06Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकार की तलाशी में बरामद हुआ भारी मात्रा में डोडा चूरा Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस ने जब उस वाहन की विधिवत तलाशी ली, तो उसमें से चार सफेद और एक पीले रंग का प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुआ। जब इन कट्टों की जांच की गई, तो उनके अंदर डोडा चूरा यानी अफीम के छिलके भरे हुए मिले। पुलिस ने सभी पांचों कट्टों का वजन करवाया, जिनका कुल वजन 62 किलो 790 ग्राम पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अवैध सामग्री और वाहन को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपूछताछ में खुलासे के बाद कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteगिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मुख्य आरोपी नीलेश ने पुलिस को बताया कि वह जिस वाहन को चला रहा था, वह राकेश लोधा का था और उसी ने इसमें डोडा चूरा लोड करवाकर शिवपुरी चौराहे तक पहुंचाने के लिए कहा था। पुलिस ने इस खुलासे के आधार पर आगे की तस्दीक की और साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला न्यायालय ने झालावाड़ (राजस्थान) के रामपुरिया गांव निवासी नीलेश कुमार लोधा को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राकेश व्यास ने की। Add text below Add image below