Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया राजपरिवार की संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर चल रहे सात साल पुराने विवाद में ग्वालियर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दतिया और सेंवढ़ा के ऐतिहासिक किलों समेत सभी विवादित संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-story-8dff0309
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअंचल के चर्चित दतिया राजपरिवार की पैतृक और ऐतिहासिक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर चल रहे कानूनी संघर्ष में नया मोड़ आ गया है। ग्वालियर उच्च न्यायालय ने इस मामले में दखल देते हुए एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया है, जिससे फिलहाल विवादित संपत्तियों के लेनदेन पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteसात साल पुराना है संपत्ति का यह मामला Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteराजपरिवार की इस विरासत के मालिकाना हक और हिस्सेदारी को सुलझाने के लिए 14 नवंबर 2019 को निचली अदालत में एक दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया था। इस लंबे अरसे से चल रहे कानूनी विवाद के दौरान, संपत्तियों को अन्य हाथों में जाने से बचाने के वास्ते 23 जून 2022 को एक अंतरिम आवेदन भी लगाया गया था। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteनिचली अदालत के फैसले को दी गई थी चुनौती Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteइस मामले में इसी साल मार्च के महीने में दतिया की स्थानीय अदालत ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था। स्थानीय अदालत के इसी निर्णय के खिलाफ हेमंत सिंह और गिरिराज सिंह ने अप्रैल 2026 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteहाईकोर्ट में हुई ताजा सुनवाई के दौरान वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक का यह अंतरिम आदेश दिया है। अदालत का यह निर्देश मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा, जिससे तब तक इन संपत्तियों की स्थिति यथावत बनी रहेगी। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर तक फैला है विवाद का दायरा Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह कानूनी विवाद केवल दतिया जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में ग्वालियर में स्थित संपत्तियां और पैतृक किलों से जुड़े तमाम दावे भी शामिल हैं। अब आगामी सुनवाई के दौरान अदालत इन तमाम संपत्तियों के असली मालिकाना हक और अन्य कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगी। Add text below Add image below