Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryदतिया जिले में फसल कटाई के पश्चात खेतों में पराली जलाने पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने इस संबंध में आदेश जारी कर अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/datia-sms-a3235380
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteदतिया जिले में फसलों की कटाई का दौर शुरू होते ही जिला प्रशासन ने नरवाई (पराली) जलाने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। 15 अक्टूबर को जारी किए गए इस आदेश का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्रों में आगजनी, वायु प्रदूषण और जमीन के पोषण तत्वों के नुकसान को रोकना है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteकंबाइन हार्वेस्टर के लिए सुपर SMS अनिवार्य Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteनए निर्देशों के अनुसार, जिले में केवल उन्हीं कंबाइन हार्वेस्टरों से फसल कटाई की अनुमति दी जाएगी जिनमें सुपर एसएमएस (Super SMS) या स्ट्रॉ रीपर लगा हो और वह पूरी तरह क्रियाशील स्थिति में हो। जांच के दौरान मशीन में यह सिस्टम अनुपस्थित मिलने या बंद पाए जाने पर संबंधित मशीन मालिक और संचालक के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteमैदानी अमला रखेगा सीधी नजर Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteखेतों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्व और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्षेत्र के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी अपने-अपने इलाकों में लगातार गश्त और निरीक्षण करेंगे। किसी भी तरह के उल्लंघन की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों, अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), कृषि विभाग और जिला प्रशासन को देनी होगी। Add text below Add image below06Quote Paragraph Heading Subheading Quoteप्रशासन के अनुसार, खेतों में फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है और भीषण आगजनी की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteकृषि विभाग के अधिकारी किसानों तथा हार्वेस्टर चालकों के बीच जागरूकता फैलाएंगे और उन्हें फसल अवशेषों के वैज्ञानिक तथा पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण के विकल्प बताएंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Add text below Add image below