Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryभिंड जिले के बरोही थाना क्षेत्र के चकरपुरा गांव में युवक को अपमानित कर खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/bhind-story-cfaba876
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteग्वालियर-चंबल अंचल के भिंड जिले में स्थानीय अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने बरोही थाना क्षेत्र के चकरपुरा गांव में हुई घटना के तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteটিউবওয়েল पर शुरू हुआ था विवाद और मारपीट Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह पूरी घटना 6 जुलाई 2024 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चकरपुरा गांव का रहने वाला उदयवीर नरवरिया किसी काम से स्थानीय निवासी धर्मेंद्र नरवरिया के ट्यूबवेल पर गया था। उसी दौरान वहां धर्मेंद्र सिंह, उदयभान सिंह और सर्वेश सिंह भी मौजूद थे। किसी बात को लेकर इन लोगों ने उदयवीर के साथ थप्पड़ों से मारपीट की और उसे सबके सामने बेइज्जती का शिकार बनाया। Add text below Add image below04Heading Paragraph Heading Subheading Quoteअपमान से आहत होकर उठाया था खौफनाक कदम Add text below Add image below05Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपीड़ित पक्ष के मुताबिक मारपीट के दौरान आरोपियों ने उदयवीर को मानसिक रूप से तोड़ने वाली बात कही और ताना मारते हुए कहा कि अगर उसमें थोड़ी भी शर्म बची है तो वह घर जाकर अपनी जान दे दे। इस अपमान और प्रताड़ना से आहत होकर उदयवीर सीधे अपने घर लौटा और उसी रात उसने अपने कमरे के भीतर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना की जानकारी मिलते ही बरोही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान परिजनों तथा अन्य गवाहों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों के उकसावे और अपमान के कारण ही युवक ने यह चरम कदम उठाया था। Add text below Add image below07Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस विवेचना और अदालत में पेश किए गए गवाह Add text below Add image below08Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteमर्ग जांच के आधार पर बरोही थाने में अपराध क्रमांक 96/2024 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 सहपठित धारा 3(5) के तहत कार्रवाई करते हुए धर्मेंद्र सिंह नरवरिया, उदयभान सिंह नरवरिया और सर्वेश सिंह नरवरिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteविचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष मजबूती से पक्ष रखते हुए कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए और ठोस सबूत पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का यह आदेश पारित किया। Add text below Add image below