Story detailsHeadline, summary, section, and byline.HeadlineSummaryभिंड जिले में पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो का विरोध करने पर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी है।Categoryदुर्घटनाराजनीतिसमस्या/problemस्थानीयअपराधशिक्षाखेलमनोरंजनव्यापारस्थानीयDistrictNo districtग्वालियरदेशमुरैनाभिंडश्योपुरदतियाशिवपुरीगुनाअशोकनगरAuthorEditorial deskMushtaq Ahmad Khan - Editor In Chiefiuyiuhकृषि डेस्क - कृषि संवाददाताक्राइम डेस्क - अपराध संवाददाताधर्म डेस्क - धर्म संपादकपर्यटन डेस्क - पर्यटन संवाददाताराजनीति डेस्क - राजनीतिक विश्लेषकव्यापार डेस्क - व्यापार संवाददाताशिक्षा डेस्क - शिक्षा संवाददातासंपादकीय डेस्क - वरिष्ठ संपादकसांस्कृतिक डेस्क - सांस्कृतिक संपादकस्पोर्ट्स डेस्क - खेल संवाददाताPublish timeStory URLURL slug/article/bhind-story-72a6fca0
StoryWrite in reading order. Add images exactly where they should appear. Text block Image block01Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteभिंड जिले के ग्राम पुलेह का पुरा में अपनी ही पत्नी की जान लेने वाले आरोपी पति को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी जबर सिंह पुत्र भारत सिंह दोहरे को दोषी माना और उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। Add text below Add image below02Heading Paragraph Heading Subheading Quoteक्या था पूरा मामला और कैसे हुआ खुलासा Add text below Add image below03Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteयह गंभीर घटना 26 जून 2025 की सुबह सामने आई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी जबर सिंह ने खुद अपने पिता भारत सिंह को यह जानकारी दी थी कि उसने अपनी पत्नी डोली की हत्या कर दी है। इसके बाद आरोपी के पिता ने ऊमरी थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी और मृतका के मायके पक्ष के लोगों को भी इस अनहोनी के बारे में फोन पर बताया। Add text below Add image below04Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteसूचना मिलने पर मृतका के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी जबर सिंह और उसके पिता भारत सिंह के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 135/2025 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। Add text below Add image below05Heading Paragraph Heading Subheading Quoteमोबाइल फोन में मिला था मुख्य वजह का सुराग Add text below Add image below06Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteपुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई कि डोली की शादी 10 फरवरी 2025 को ही जबर सिंह के साथ हुई थी। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया और उसकी तकनीकी जांच कराई। जांच के दौरान पुलिस को 25 जून की रात का एक वीडियो मिला, जिससे वारदात की असली वजह का पर्दाफाश हुआ। Add text below Add image below07Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअभियोजन पक्ष के मुताबिक, उस वीडियो में आरोपी जबर सिंह अपनी पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था और डोली लगातार इसका विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में हत्या की वजह बना। Add text below Add image below08Heading Paragraph Heading Subheading Quoteपोस्टमार्टम रिपोर्ट और अदालत का फैसला Add text below Add image below09Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteघटना के बाद कराए गए पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई कि मृतका डोली चार महीने की गर्भवती थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट में उसकी मौत की प्रकृति पूरी तरह से हत्यात्मक बताई गई। पुलिस ने तफ्तीश पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। Add text below Add image below10Paragraph Paragraph Heading Subheading Quoteअदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जबर सिंह को BNS की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पूरे मामले में अभियोजन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने की। Add text below Add image below